गुड़गांव, सितम्बर 17 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। ज़मीन के एक विवाद में हुई मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना 14 मई 2017 को फर्रूखनगर थाने में हुई। जानकारी के अनुसार 14 मई 2017 को फरुखनगर पुलिस को एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली। पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़ितों के बयान दर्ज किए। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह और उसका भाई खेत में जुताई कर रहे थे, तभी आरोपी भूपेंद्र अपने ट्रैक्टर के साथ उनके खेत में आ गया। जब शिकायतकर्ता ने उसे अपने खेत में जुताई करने को कहा, तो भूपेंद्र ने कहा कि यह संयुक्त खाता (शामिल खाता) है। इस पर शिकायतकर्ता की माँ ने भूपेंद्र को रोका, तो उसने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद दोनों भाइयों और भूपे...
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