नवादा, नवम्बर 22 -- नवादा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के उन सभी मौजों में, जहां म्युनिसिपल सर्वे अब तक फाइनल नहीं हुआ है, वहां के खतियान की सत्यापित प्रतियां किसी भी परिस्थिति में अब निर्गत नहीं की जाएंगी। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के महत्वपूर्ण आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने जनसाधारण के लिए एक महत्त्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए यह आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे खतियान किसी भी राजस्व, प्रशासनिक अथवा कानूनी कार्य में मान्य नहीं होंगे। यह निर्णय नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और राजस्व प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि यह कदम द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील संख्या 9999901120325540375/2 (परिवादी: सुमंत कुमार गुप्ता) के अंतर्गत निर्गत आदेश संख्...
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