कानपुर, जनवरी 13 -- कानपुर देहात। राजपुर थाने में जहर देकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपित दो महिलाओं की ओर से उनके वकील ने मंगलवार का जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। राजपुर थाना क्षेत्र के दमनपुर गांव में जमीनी विवाद में मारपीट के बाद आशा देवी की जहर खिला दिया गया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस पर उनके पुत्र अंकित सिंह ने 29 अक्टूबर 2025 को राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी के वकील जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपित त्रिवेणी कुंवर व सोहिनी देवी के वकील की ओर से उनकी अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को जिला जज की अदालत में प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि मृतका के मृत्य...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.