नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौतों की सीबीआई जांच तथा दवा सुरक्षा तंत्र में व्यापक सुधार की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिका पर विचार किया, लेकिन इसे खारिज करते हुए राज्य स्तर की जांच एजेंसियों पर ही भरोसा जताया। एक दिन पहले प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुईया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले और वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। हालांकि आज याचिका को खारिज कर दिया गया।याचिका में क्या मांगें थीं? याचिका में इन घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच और सुप्रीम कोर्ट क...