सोनभद्र, फरवरी 18 -- सोनभद्र, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने ढाई वर्ष पूर्व हुए जहरखुरानी के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजन केशरी व पिंटू उर्फ राकेश शाह को पांच-पांच वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि का 75 प्रतिशत पीड़ित को मिलेगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शुभांशु ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह बर्जर पेंट्स में डीएसओ पद पर कार्यरत है। कार्य के दौरान सुकृत से 26 अगस्त 2022 को अग्रहरि पेंट्स रेणुकूट जा रहा था। सुकृत में सुबह 10:45 बजे एक सफेद रंग की बोलेरो मिली, जिसपर ड्राइवर समेत दो लोग बैठे थे। उनलोगों ने पूछा कि कहां जाना ह...