नई दिल्ली, मई 26 -- सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट आरटीआई अधिनियम के तहत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नकदी बरामदगी मामले की जांच के लिए समिति नियुक्त की थी। आरटीआई आवेदन में इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र की भी जानकारी मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट रूप से संचार की गोपनीयता का हवाला दिया और आरटीआई आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इससे संसदीय विशेषाधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर समिति की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति वर्मा से प्राप्त जवाब साझा किया था। आंतर...
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