नई दिल्ली, मार्च 21 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने के कोलेजियम के फैसले का उनके सरकारी आवास पर हुई घटना से कोई लेना देना नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जस्टिस वर्मा दिल्ली स्थित सरकार आवास पर हुई घटना के संबंध में गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक रोड पर घटित घटना के बारे में जानकारी मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने साक्ष्य और जानकारी एकत्र करने के लिए इन-हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने 20 मार्च 2025 को कॉल...