नई दिल्ली, मई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से बुधवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वकील और याचिकाकर्ता मैथ्यूज नेदुम्परा से उल्लेख करने की प्रक्रिया का पालन करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कृपया उल्लेख करने की प्रक्रिया का पालन करें। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख से इनकार कर दिया था और कहा था कि वकीलों या वादियों को पहले ईमेल लिखना होगा और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जाना होगा। नेदुम्परा और तीन अन्य लोगों ने दायर याचिका में तत्काल आपराधिक कार्यवाही शुरू क...