नई दिल्ली, मई 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को तत्काल सुनवाई लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। याचिका में, जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में लगी आग बुझाने के दौरान बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के आरोपों में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा से इस मामले का उल्लेख करते हुए, याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने उनसे कहा कि 'कृपया मामले का उल्लेख करने के लिए तय प्रक्रिया का पालन करें। दरअसल, पूर्व स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.