नई दिल्ली, मई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन देने का सुझाव दिया। कहा कि यदि वहां कार्रवाई नहीं होती है तो वे दोबारा से इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके साथ ही जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। इससे पहले, पीठ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पहले ही आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं। मामले में आगे की कार्रवाई अब उनके समक्ष लंबित है। प...