देवघर, दिसम्बर 15 -- जसीडीह,प्रतिनिधि। जसीडीह स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत जसीडीह से झाझा रेल खंड पर इन दिनों अनावश्यक रूप से अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आरपीएफ कर्मी स्टेशन परिसर, ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को चेन पुलिंग के दुष्परिणामों की जानकारी दे रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के अलार्म चेन पुलिंग करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अनावश्यक चेन पुलिंग से न केवल अन्य यात्रियों को असुविधा होती है, बल्कि ट्रेनों के परिचालन में...