बिजनौर, नवम्बर 22 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिजनौर डीएम जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस रिसीव होने के बावजूद मुख्य स्थायी अधिवक्ता ऑफिस से संपर्क कर अपना जवाब न दाखिल करने पर कड़ा रूख अपनाया है। कोर्ट ने बिजनौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वारंट का तामील कराकर अगली सुनवाई पर जिलाधिकारी कौर की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। मामले की सुनवाई 5 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जस्टिस मनीष कुमार की एकल पीठ ने विक्रम सिंह की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर पारित किया है। याचिका में कहा गया हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को बिजनौर के जिला स्तरीय समिति को आदेश दिया था कि याची की जाति निर्धारित करने की मांग वाली अर्जी पर तीन माह में निर्णय लिया जाये। आरोप लगाया कि आदेश की प्रति जिलाधिकारी को ...