जामताड़ा, सितम्बर 27 -- जल स्रोत का अतिक्रमण करना गैर कानूनी: पवन कुमार जामताड़ा, प्रतिनिधि। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शुक्रवार को को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी तथा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने अपने प्रकोष्ठ में बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि जिले में बाध, तालाब, कुआं, तथा अन्य जल के स्रोत को किसी तरह का अतिक्रमण किया गया है तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में जमा करें। उस रिपोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा। उसके अनुसार अगर किसी भी जल स्रोत को अतिक्रमण किया गया है तो अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य किया जाएगा। बताया कि जल स्रोत का किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है...