रांची, अगस्त 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जल स्त्रोतों और नदियों से अविलंब अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जल स्त्रोतों के कैचमेंट एरिया को नो इंट्री जोन बनाने और कंटीली तारों से घेराबंदी करने का भी निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में अब तक दिए गए सभी निर्देशों के पालन में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट 22 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में नगर विकास सचिव, जल संसाधन सचिव, रांची के उपायुक्त और नगर निगम के प्रशासक अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने सभी से कोर्ट के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ...
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