लखनऊ, अगस्त 7 -- कैबिनेट का फैसला- -केंद्र द्वारा अधिसूचित जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 यूपी में होगा लागू लखनऊ, विशेष संवाददाता योगी कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को प्रदेश में लागू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। यह प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लाया गया था। अब इस संकल्प को विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। इसके तहत अब उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक रसायन युक्त जल को लेकर कानून में बदलाव हो जाएगा। अभी तक खतरनाक रसायन, मेटल आदि के जरिए जल प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के संचालकों के लिए सजा का प्रावधान था। अब सजा के स्थान पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना एक अपीलेट अथॉरिटी तय करेगी।

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