फरीदाबाद, जुलाई 11 -- नूंह। नूंह में ड्रोन और पतंगबाज़ी पर रोक लगा दी है। यह आदेश 13 और 14 जुलाई के लिए है। जलाभिषेक यात्रा के कारण सुरक्षा जरूरी है। आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किए। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व ड्रोन, पतंग या पटाखों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दहशत या अफरातफरी फैल सकती है। इसलिए 13 जुलाई की रात 12 बजे से 14 जुलाई की रात 12 बजे तक इन सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इस दौरान ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, चीनी माइक्रो लाइट उपकरण, पतंग उड़ाना और पटाखे चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि आदेश का उल्...