रांची, अक्टूबर 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची की सड़कों और संपर्क मार्गों की जर्जर स्थिति पर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त दिखा। मंगलवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार दोनों से सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम की प्रगति रिपोर्ट मांगी। अदालत ने निगम से जोन-1 से जुड़ी पूरी रिपोर्ट और सरकार से जोन-2, 3 और 4 के सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि रांची की सड़कों को ठीक करने और जलजमाव के निजात के स्थायी समाधान के लिए क्या किया जा रहा है। निगम के अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने कोर्ट को बताया कि रांची को सीवरेज एवं ड्रेनेज कार्य के लिए चार जोनों में बांटा गया है। इनमें जोन-1 का कार्य निगम कर रहा है। इसमें आने वाले रातू रोड, बाजरा,...