नई दिल्ली, मार्च 10 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मूक, बधिर, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने विशेष जरूरत वाले इन बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने पिछले कई सालों से विशेष जरूरत वाले बच्चों को संविदा/दैनिक आधार पर पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को अधिसूचित पद के अनुसार वेतन व भत्ता देने का आदेश दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन सप्ताह के भीतर विशेष जरूरत वाले बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए स्वीकृत पदों की संख...