जयपुर, नवम्बर 24 -- जयपुर जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर आदर्श नगर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने एक सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 और धारा 13(ग) तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत की गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर श्यामा राठौड़ ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा, "निर्वाचन कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं सहन की जाएगी। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में किसी भी तरह की उदासीनता और अनुशासनहीनता से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए इस मामले में सख्त कार्रवाई की गई है।" यह मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक...
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