जयपुर, दिसम्बर 16 -- जयपुर नगर निगम ने आमजन की बड़ी परेशानी को खत्म करते हुए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लागू कर दिया है। अब नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सरकारी अस्पतालों में होने वाले अधिकांश जन्म और मृत्यु मामलों के लिए लोगों को टोंक रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आज से यह सुविधा नगर निगम के 13 जोन कार्यालयों में शुरू कर दी गई है, जहां संबंधित अस्पतालों के केस में प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अब तक स्थिति यह थी कि जयपुर के सरकारी अस्पतालों में बच्चे के जन्म या किसी की मृत्यु होने पर परिजनों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम मुख्यालय जाना अनिवार्य था। कई बार यह दूरी 10 से 15 किलोमीटर या उससे अधिक होती थी, जिससे नवजात के माता-पिता और शोकाकुल परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना कर...