नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में पथराव कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके साथ ही, अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह से अपनी हिरासत का आदेश प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार (नेशनल कॉन्फ्रेंस) से संपर्क करने को कहा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप नाथ की पीठ ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को शब्बीर शाह के नए हलफनामे पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नए तथ्यों की ओर इशारा किया और पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के साथ उसके संबंधों पर जोर दिया। शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि उसके परिवार को हिरासत आदेश नहीं दिया गया था और वह 1970 से पारित विभिन्न हिरासत आदेशों के दस्तावेज की मांग कर रहा है। मेहता न...