नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में जम्मू-कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के केंद्र के आश्वासन पर अमल का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2023 के फैसले में दर्ज एक हलफनामे का हवाला दिया, जिसमें अनुच्छेद-370 निरस्त करने को बरकरार रखा गया था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में जम्मू...
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