नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का वक्त दिया है। केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग वाली कई अर्जियों पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह नोटिस दिया है। इन याचिकाकर्ताओं में जहूर अहमद भट और राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता अहमद मलिक शामिल हैं। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि जम्मू-कश्मीर को जल्दी ही राज्य का दर्जा दिया जाए। याची के वकील ने दिसंबर 2023 में अदालत की ओर से आए फैसले का जिक्र किया, जिसमें आर्टिकल 370 हटाने को सही ठहराया गया था। इसके सा...