नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- दिल्ली हाईकोर्ट के दो न्यायाधिकरणों ने कश्मीर के प्रभावशाली मौलवी मीरवाइज उमर फारूक व शिया नेता मसरूर अब्बास अंसारी के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन की अवामी एक्शन कमेटी पर केंद्र द्वारा लगाए प्रतिबंध को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरणों ने कहा कि उनके समक्ष पेश सामग्री व साक्ष्यों के आधार पर दोनों समूहों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित करने का पर्याप्त औचित्य है। न्यायाधिकरण द्वारा जारी समान आदेश में कहा गया कि यह न्यायाधिकरण, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनिमय एवं उसके नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया जा रहा है। इससे पहले 11 मार्च को दोनों संगठनों को प्रतिबंधित घोषित करते ...
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