नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने 'जे-के कोऑपरेटिव सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड' के 93 वर्षीय पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) को सेवा विस्तार के लिए अपनी जन्मतिथि में जालसाजी करने का दोषी ठहराया। अदालत ने हर अपराध के लिए दो साल की सजा सुनाई। अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के प्रयास के तहत पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मोहम्मद शफी बांडे को अपनी सेवा अवधि को अवैध रूप से बढ़ाने के लिए अपनी जन्मतिथि में जालसाजी करने के लिए दोषी ठहराया गया है। ईओडब्ल्यू के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने एक फर्जी प्रमाण पत्र पेश करके जानबूझकर अपनी जन्मतिथि 1934 के बजाय एक सितंबर, 1939 दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा कश्मीर द्वारा जांच शुरू की गई, जिसके दौरान जाल...