भागलपुर, नवम्बर 1 -- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है, चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी नही हो इसके लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सभी लाइसेंसधारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में हथियार जमा करने का निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। हथियार जमा न करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे या लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। जिन लाइसेंस धारकों ने निर्धारित समय पर अपने हथियार थाना या प्राधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा नहीं किए, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अंतर्गत हथियारों के न जमा करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। बता दें, हथियार जमा न करने पर संबंधित धारकों के विरुद्ध बीएनएसएस (बिहार निवारण सुरक्षा) के सुसंगत धाराओं के तहत ...