जमुई, नवम्बर 11 -- जमुई । निज संवाददाता बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को भी मान्यता दी है। यह सुनिश्चित किया गया है कि मतदाता सूची में नामांकित प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग सुगमता और सुविधा से कर सकें। मान्यता प्राप्त वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद/विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी क...