भागलपुर, नवम्बर 1 -- अलीगंज निज संवाददाता बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है, चुनाव में किसी तरह की गडवड़ी नही हो इसके लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सभी लाइसेंसधारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में हथियार जमा करने का निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। हथियार जमा न करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे या लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। जिन लाइसेंसधारकों ने निर्धारित समय पर अपने हथियार थाना या प्राधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा नहीं किए, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अंतर्गत:हथियारों के न जमा करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण रोका जाएगा।यदि कोई अशांति फैलाने में पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस...