गिरडीह, सितम्बर 24 -- जमुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने मंगलवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एसएच-13 पर संचालित कम्पोजिट शराब दुकान जमुआ-01 और जमुआ-02 को सील कर दिया गया। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों दुकानों का संचालन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत किया जा रहा था। यह दुकानें मुख्य सड़क (एसएच-13) पर स्थित होने के कारण न्यायालय के आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में आती है। विभागीय जांच में स्पष्ट हुआ कि इन दुकानों का संचालन नियमावली के विपरीत था। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। दुकानों को सील करने के बाद मौके पर नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय के...
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