गाजीपुर, फरवरी 10 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। व्यापारी की जमीन जबरन हड़पने के मामले में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी के अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि तय की है। वर्ष 2012 में मुख्तार अंसारी ने जेल में बंद रहते हुए गाजीपुर के व्यापारी नेता अबू फखर खान को लखनऊ जेल बुलाया जहां पर उन्होंने डरा धमका कर गाजीपुर के होम्योपैथिक कॉलेज के सामने की एक जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया था। इस मामले में अबू फखर खान ने 12 अगस्त 2023 को मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी आफ्शां अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी, मुख्तार के साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद तथा अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में सीजेएम कोर्ट में अब्बास अंसारी...