जमशेदपुर, नवम्बर 28 -- अब स्वामित्व या जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं होने पर भी उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सप्लाई कोड (प्रथम संशोधन) रेगुलेशन 2019 के तहत दो किलोवाट तक प्रोविजनल बिजली कनेक्शन देने की अनुमति दे दी है। इससे खास तौर पर उन क्षेत्रों में राहत मिलेगी, जहां वर्षों से लोग वैध कागजात नहीं होने के कारण बिजली कनेक्शन से वंचित थे। केवल जमशेदपुर में ही ऐसे 23 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन लेने का रास्ता साफ हो गया है। आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार, जिन इलाकों में दो या दो से अधिक बिजली वितरण कंपनियों का क्षेत्राधिकार है, वहां उपभोक्ता अपनी पसंद की कंपनी से कनेक्शन ले सकेंगे। यह उपभोक्ताओं को पहली बार मिली महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। किसी भी वितरण कंपनी को आवेदन मिलने के 30 दिनों...