बुलंदशहर, नवम्बर 17 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने वर्ष 2023 में पहासू क्षेत्र के गांव जटौला में अपनी दादी की हत्या करने वाले पोते को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 25 फरवरी 2023 को वादी मुकदमा सुरेश चंद शर्मा निवासी गांव जटौला ने थाना पहासू में तहरीर दी थी, जिसमें वादी ने बताया था कि वह गांव जटौला में अपनी ननिहाल में रहते हैं। हाथरस स्थित एक जमीन में उनकी मां ज्ञान देवी भी हिस्सेदार हैं। इस जमीन को बेचने को लेकर विवाद चल रहा था। हाथरस में रहने वाले उनके भाई महेश का पुत्र पंकज दो दिन पहले गांव जटौला आया था और जमीन को लेकर विवाद कर रहा था। इसी विवाद में आरोपी पंकज द्वारा उनकी मां ज्...
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