कोडरमा, मार्च 7 -- कोडरमा,संवाददाता । जमीन विवाद में टांगी से मारकर हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी शाहिद खान, 42 वर्ष, पिता-स्व इमरान खान,जयनगर,जिला कोडरमा निवासी दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ हीRs.10 हजार रू जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अजारूल हक, मकसूद खान, गुलाम मुस्तफा खान, नदीम खान और फिरोजा खातून को बरी कर दिया। मामला वर्ष 2021 की है। इसे लेकर जयनगर थाना में मृतक की बेटी नगमा बाहर और मृतक की पत्नी परवीन बेगम ने मामला दर्ज कराया था। मामला जयनगर थाना कांड संख्या 86/ 2021 दर्ज किया गया था। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया। इस दौरान सभ...