पाकुड़, अगस्त 6 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने बुधवार को जमीन विवाद मामले में घातक हथियारों से लैस होकर पिता एवं नाबालिक पुत्री पर जानलेवा हमला करने वाले चार हमलावरों को 7 साल का सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा न्यायालय ने चारों को दो अन्य धाराओं में क्रमश एक साल और एक माह तथा दस हजार एवं पांच सौ रुपया जुर्माना किया। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को एक माह और छह दिन जेल में रहना पड़ेगा। इस मामले में न्यायालय ने गत सोमवार को सभी को दोषी करार दिया था। सभी अभियुक्त महेशपुर थाना क्षेत्र के नूनबट्टा गांव के निवासी हैं। नूनबट्टा गांव के सैमुअल किस्कू ने इस घटना को लेकर 26.6.2020 को महेशपुर थ...