चाईबासा, जनवरी 28 -- चाईबासा। जमीन विवाद में पिता सिलाई सुंडी की हत्या करने वाले पुत्र और बहू को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में मुफस्सिल थाना अंतर्गत नरसंडा गांव निवासी संजय सुंडी उर्फ राम सुंडी और उसकी पत्नी मनीषा सुंडी शामिल है। दोनों के खिलाफ 18 मई 2021 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया कि 17 मई 2021 को रात के लगभग 10:30 बजे संजय व मनीषा ने जमीन विवाद को लेकर सिलाई सुंडी के साथ जमकर मारपीट की गई थी। इस दौरान उसकी मौत हो गई। अगले दिन मामला दर्ज कराया गया था।

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