मुजफ्फर नगर, फरवरी 6 -- अब बिना आधार एवं पैन कार्ड के जमीन हो या मकान खरीदना संभव नहीं है। शासन से इसके लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य करते हुए फार्म 60 की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। शुक्रवार को नियम में परिवर्तन होने की वजह से कई बैनामा कराने वाले लोगों की सब रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ लगी रही। बता दें कि अचल संपत्तियों की खरीद-फरोख्त को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड के सत्यापन के साथ पैन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि क्रेता या विक्रेता के पास पैन कार्ड नहीं है, तो वे अब संपत्ति का क्रय-विक्रय करना मुश्किल हो जाएगा। रजस्ट्री विभाग का मानना है कि पैन कार्ड से लेन-देन का स्पष्ट वित्तीय रिकार्ड उपलब्ध होगा, जिससे काले धन क...