रांची, जून 12 -- रांची। विशेष संवाददाता बड़गाईं स्थित 8.46 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े के आरोपी जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की जमानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 18 जून तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस केस के अन्य आरोपी मोहम्मद इरशाद, आनंद तिर्की उर्फ अंतू तिर्की, इरशाद अख्तर और अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से 29 मई 2025 को जमानत मिल चुकी है। प्रार्थी शेखर कुशवाहा का भी मामला इन्हीं की तरह का है, इसलिए इन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। वही ईडी की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थी का मामला अन्य आरोपियों से भिन्न है, इसलिए इन्हें जमानत न दी जाए। जमीन घोटाला मामले में शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर ईडी दो बार 22 अप्रैल 2023 एवं 16 अप्रैल 2024 को छापेमारी कर चुकी है। बाद में संतोषज...