रांची, सितम्बर 26 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने जमीन घोटाला मामले में आरोपी कमलेश कुमार, सद्दाम हुसैन और शेखर कुशवाहा को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। कमलेश कुमार के मामले में अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि मुकदमे का जल्द समाप्त होना संभव नहीं दिख रहा है और आरोपी 26 जुलाई 2024 से हिरासत में है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने उसे दस-दस हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर कमलेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कमलेश पर कांके और गोंदा थाना में जमीन घोटाला, जाली दस्तावेज बनाकर खरीद-बिक्री का आरोप लगा है। इसके आधार पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरभ कुम...