रांची, अगस्त 1 -- रांची। हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में आरोपी इम्तियाज अहमद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले में इम्तियाज अहमद पर एक अन्य आरोपी अफसर अली पर पैसे लेनदेन में सहयोग करने का आरोप है। इम्तियाज अहमद 14 अप्रैल 2023 से जेल में है। बरियातू के चेशायर होम स्थित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में भी वह आरोपी है, जिसमें उसे जमानत मिल चुकी है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने का बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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