रांची, नवम्बर 26 -- रांची। निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद की दो जमानत याचिका हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। पूर्व में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों मामलों में याचिका खारिज कर दी। एक मामला बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला से जुड़ा है। दूसरा मामला बरियातू के बड़गाई अंचल की 8.46 जमीन की फर्जीवाड़ा से जुड़ा है।

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