मुजफ्फरपुर, मई 22 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पारू थाना के जलील नगर गांव में 13 वर्ष पहले जमीन खरीद-बिक्री विवाद में जानलेवा हमले में कांग्रेस सिंह उर्फ कामाख्या सिंह को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-13 दशरथ मिश्रा ने दोषी ठहराया है। अब 28 मई को उसे सजा सुनाई जाएगी। जलील नगर के रामनरेश सिंह के बयान पर पारू थाना में 19 अक्टूबर, 2012 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें गांव के कांग्रेस सिंह उर्फ कामाख्या सिंह, मोहन सिंह, विनोद सिंह और शांति देवी को आरोपित बनाया था। प्राथमिकी में रामनरेश ने कहा था कि वह पांच अक्टूबर, 2012 को अपने दरवाजे पर बैठा था। उसी समय लाठी, डंडा व रॉड के साथ सभी आरोपित उसके दरवाजे पर पहुंच गये और पूछा- तुमने अपनी जमीन मेरे हाथें क्यों नहीं बेची? इस पर रामनरेश ने कहा कि अपनी जमीन जिसे चाहा बेच दिया। इस पर आरोपितों ने उसके पुत्र रण...
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