हाजीपुर, जुलाई 9 -- वैशाली। संवाद सूत्र जमीन खरीदने एवं बेचने वाले के पैन कार्ड की जांच होगी। उसके बाद ही होगी जमीन की रजिस्ट्री। इनकम टैक्स ऑफिसर सुनंदा कुमार ने जिला एवं अनुमंडल के रजिस्ट्रार एवं सब रजिस्ट्रार के साथ बैठक करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने एवं बेचने वाले का नाम पता, पैन, लेनदेन की राशि को आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें। आयकर विभाग आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण पटना द्वारा जिला सब रजिस्ट्रार कार्यालय हाजीपुर में एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन पर इनकम टैक्स ऑफिसर सुनंदा कुमार ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के साईट www.incometax .gov.in पर जाकर पैन वैलिडेसन फैसलिटी से क्रेता विक्रेता के पैन के जांचोपरांत ही जमीन सेल परचेज की सलाह दी गई। जागरूकता कार्यशाला जिला सब रजिस्ट्रार धनंजय कुमार के अध्य...
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