बक्सर, मार्च 18 -- पेज तीन के लिए ----- फैसला अर्थदंड लगाया, नहीं देने पर सभी को तीन-तीन साल और जेल में करीब सात साल पहले पीलापुर गांव में हुई थी बबन सिंह की हत्या बक्सर, विधि संवाददाता। जमीन के विवाद में हुई हत्या के मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार सहोदर भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक हर्षू दयाल सिंह ने बताया कि नावानगर थाना के पीलापुर गांव निवासी बबन सिंह की 16 मई 2018 को जमीन के विवाद में मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में सुनीता देवी पति स्वर्गीय सुभाष सिंह ने नावानगर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। सुनीता देवी के मुताबिक घटना के रोज शाम में बबन सिंह अपनी खरीदी हुई जमीन पर रामदर्शन सिंह के साथ गए थे। उनके पीछे-पीछे सुनीता और उनके चचेरा ससु...
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