लखनऊ, नवम्बर 11 -- ज़मीन के विवाद में सुलह कराने वाले को गोली मारकर हत्या करने के आरोप सीतापुर के रहने वाले दिग्विजय,सुरेश और पप्पू को दोषी ठहराते हुए एडीजे विनय सिंह ने उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी दिग्विजय और सुरेश पर पांच- पांच हज़ार रुपए तथा पप्पू पर 15 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी शिव कुमार और दुर्री पासी की मौत हो गई थी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि वादिनी अमरावती ने मड़ियाव थाने में 23 जुलाई 2002 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके पति राम प्रसाद रावत सचिवालय में नौकरी करते है। उनका एक तालाब है जिसमें मछली पालन का कार्य गुरुप्रसाद करते है। आरोपी शिवकुमार पासी और गुरुप्रसाद के बीच ज़मीन को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है तथा दोनों लोग वादिनी के पति के पास अ...