बदायूं, सितम्बर 13 -- अपर जिला जज व त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विकास सिंह ने 11 साल पहले महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायाशीध ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। चौथे आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव पाठकपुर निवासी नेत्रपाल पुत्र रामफल ने एक जनवरी 2014 को अपने मकान के सामने पड़ी खाली जगह में नींव भर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी अजयपाल, मोरध्वज, नेत्रपाल पुत्र रामप्रकाश व मोहरपाल ने ईंट पत्थर बरसाते हुए फायरिंग कर दी। इसी दौरान उक्त आरोपियों ने नेत्रपाल की पत्नी पत्नी कमला को गोली मार दी। जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर व...