नई दिल्ली, फरवरी 21 -- - लालू यादव, सरकारी कर्मचारियों सहित 78 हैं आरोपी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव, सरकारी कर्मचारियों सहित 78 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रखा है। मामले में संज्ञान पर अब 25 फरवरी को अदालत का फैसला आएगा। सीबीआई ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिल गई है। अब अदालत को संज्ञान लेना है। पिछली सुनवाई में अदालत द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर जवाब देने के लिए सीबीआई ने अधिक समय की मांग की थी। जिसके बाद आदेश के लिए 21 फरवरी का दिन तय किया गया था। ---- ये है पूरा मामला मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है। उस समय लालू प्रसाद यादव आरजेडी प्रमुख व रेल मंत्री ...
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