नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की मांग की। यादव की ओर से तर्क दिया गया कि यह प्राथमिकी बिना मंजूरी के दर्ज की गई थी। लालू यादव के वकील ने न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष दलील दी कि सीबीआई जांच अवैध है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनिवार्य मंजूरी के बिना प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पूरी जांच अवैध हो जाती है। मंजूरी के अभाव में जांच शुरू ही नहीं हो सकती है। अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि मंजूरी जरूरी थी क्योंकि यादव उस समय रेल मंत्री थे। उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव मंजूरी के अभाव को चुनौती दे रहे हैं। वे प्राथमिकी शुरू नहीं कर सकते थे। इस बीच सीबीआई ने याद...