भागलपुर, जुलाई 20 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। जमीन बेचने के नाम पर 80 लाख की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया है। आरोपी राज कुमार रंजन मोजाहिदपुर के मिरजानहाट मोहल्ले का रहने वाला है। शनिवार को एडीजे 12 के कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है। आरोपी राज कुमार रंजन के खिलाफ जोगसर निवासी विनय राय और मोजाहिदपुर के सिंकदरपुर निवासी रवि कुमार से 80 लाख रुपए ठग लेने का मामला दर्ज कराया था। आरोपी ने दोनों को लोदीपुर इलाके में जमीन देने का वादा किया था, लेकिन 80 लाख रुपए लेने के बाद जमीन नहीं दे रहा था। पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़ित की तरफ से लोदीपुर थाना में केस दर्ज कराया गया था। बता दें कि आरोपी राज कुमार रंजन के खिलाफ अलग-अलग थाना में 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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