रांची, जून 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची के ललगुटुआ में एक जमीन की दोहरी जमाबंदी कराए जाने के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रतिवादी अनिल कुमार सिंह के पक्ष में फैसला देते हुए उक्त जमीन का दोबारा म्यूटेशन कराए जाने को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसले में कहा कि उक्त जमीन को दोबारा बेचकर उसकी दोहरा म्यूटेशन कराकर अनावश्यक रूप से वृद्ध महिला पर केस डालकर उन्हें परेशान किया गया है। इसलिए, अपीलकर्ता (अजीत कुमार बरियार) पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। दरअसल, वर्ष 1963 में देवकली देवी ने लालगुटुआ में 43 डिसमिल जमीन खरीद कर म्यूटेशन कराया था। जमीन की रसीद भी कट रही थी। इसी दौरान पुराने जमीन मालिक के रिश्तेदारों ने वर्ष 2000 में धोखाधड़ी कर अजीत कुमार बरियार को उक्त जमीन दोबारा बेच द...