सिद्धार्थ, अगस्त 29 -- सिद्धार्थनगर। जिले में विभिन्न श्रेणियों की भूमि का वार्षिक संशोधित न्यूनतम मूल्य (सर्किल रेट) जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने गुरुवार को आदेश जारी कर उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि नई दरें 29 अगस्त से प्रभावी होकर लागू कर दी जाएं। डीएम की ओर से जारी पत्र के अनुसार ऊपरी स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 तथा ऊपरी स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 अंतर्गत जिले में भूमि का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है। इसमें हेडक्वार्टर, प्रति वर्गमीटर आवासीय भूमि, गैर व्यावसायिक भवन, प्रति वर्गमीटर निर्मित भवन तथा व्यावसायिक भूखण्डों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उप जिलाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नए दरों को तत्काल लागू...